दुकान नीलामी के आदेश जारी, 28 मार्च को दीवानी न्यायालय में लगाई जाएगी बोली  

  • deepak mishra jaunpur

shop auction tender : जिला एवं सत्र न्यायालय जौनपुर दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित दुकान नीलामी के आदेश जारी हुए है, समिति के अध्यक्ष अपर जिला जज शरद कुमार त्रिपाठी ने विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए न्यायालय परिसर जौनपुर में स्थित दुकानों ,प्रतिष्ठानों जैसे कैण्टीन न्याय भवन, पान शाप 1,3, 5, 6, 7, स्टेशनरी शाप उत्तरी की नीलामी 28 मार्च को दिन में 02 बजे जनपद न्यायालय के सभागार परिसर में की जायेगी। दुकान नीलामी में इच्छुक व्यक्ति ,ठेकेदार nilami की शर्तो के अनुशार भाग ले सकते है। गुरुवार को अपर जिला जज समिति अध्यक्ष नीलामी शरद त्रिपाठी के अनुसार इस प्रक्रिया में प्रतिभागी को 27 मार्च  सायं 04.00 बजे तक धरोहर, प्रतिभूति की धनराशि नकद रोकड़ के रुप में नजारत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा। नीलामी से सम्बन्धी सभी विवरण एनआईसी की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड District Sessions Court ,जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद, जिला चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, लोक निर्माण विभाग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि पर देखा जा सकता है जो इस प्रकार होगा l 

क्रम संख्या 
दुकान / प्रतिष्ठानवर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित नीलामी की न्यूनतम धनराशिधरोहर / प्रतिभूति की धनराशि 25 प्रतिशत
1कॅण्टीन नम्बर-11,94,000-0048,500-00
2कॅण्टीन नम्बर-21.78,200-0044,550-00
3कॅण्टीन न्याय भवन1,45,000-0036,250-00
4पान शॉप 155.550-0013,890-00
5पान शॉप 248,800-0012.200-00
6पान शॉप 345,980-0011,495-00
7पान शॉप 424,000-006,000-00
8पान शॉप-534,600-008,650-00
9पान शॉप 631,920-007.980-00
10पान शॉप 750,200-0012,550-00
11फोटोस्टेट शाप नया भवन1,74,900-0043.725-00
12चरथन शाप नया भवन35,200-008,800-00
13चरबन शाप दक्षिणी38,000-009,500-00
14फल शाप नया भवन55,000-0013,750-00
15फल शाप उत्तरी41,000-0010,250-00
16स्टेशनरी शाप नया भवन16.500-004,125-00
17स्टेशनरी शाप उत्तरी7,900-001,975-00
18स्टेशनरी शाप दक्षिणी16,500-004,125-00
19गुमटी टाफी विस्कुट11,600-002,900-00
20वाहन स्टैण्ड डी०एम० आवास मेट15,60,000-003.90,000-03
उक्त दुकान नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों ठेकेदारों को निम्नलिखित नियम और शर्तों का पालन करना अनिवार्य है :

 1- बोलीदाता अभ्यर्थी के विरुद्ध विगत किसी वर्ष के सम्बन्ध में कोई धनराशि अवशेष नहीं होनी चाहिए।

2 -बोलीदाता अभ्यर्थी को दिनांक 20.03.2023 को सायं 4.00 बजे तक उपर स्तम्भ-4 में अंन्ति धनराशि बतौर प्रतिमूर्ति, धरोहर नकद रोकड़ के रूप में नजारत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।

3- बोलीदाता अभ्यर्थी को धरोहर ,प्रतिभूति की धनराशि के साथ दिनांक 20.03.2023 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास हैसियत एवं चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापित फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को नोटरी शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में किसी दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में विचारण नहीं चल रहा है, उसे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित अथवा दोषसिद्ध नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी पुलिस थाना में पंजीकृत अभियोग की विवेचना लम्बित नहीं है।

4- प्रत्येक दुकान के सम्बन्ध में अन्तिम बोली ,नीलामी की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 4 समान भागों में प्रत्येक त्रैमास में जमा करना अनिवार्य होगा।

5 -अन्तिम बोली ,नीलामी के प्रथम भाग में धरोहर की सम्पूर्ण धनराशि समायोजित कर ली जायेगी, किन्तु प्रथम भाग के सापेक्ष धरोहर की धनराशि कम होने की दशा में अभ्यर्थी को अन्तर की धनराशि, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में जमा करना अनिवार्य होगा।

6- अन्तिम बोलीदाता, अभ्यर्थी सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि स्वेच्छया एक मुश्त जमा कर सकता है किन्तु ऊपर क्रमांक-3 पर अंकित शर्तों में कोई छूट नहीं दी जायेगी।”

7- नीलामी की अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित बोलीदाता ,ठेकेदार को निम्नांकित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए दीवानी न्यायालय के नजारत अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

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