Home उत्तर प्रदेश जौनपुर PMAYG:प्रधानमंत्री आवास की नई गाइडलाइंस जारी,सीडीओ ने दी जानकारी 

PMAYG:प्रधानमंत्री आवास की नई गाइडलाइंस जारी,सीडीओ ने दी जानकारी 

PMAYGप्रधानमंत्री आवास की नई गाइडलाइंस जारी,सीडीओ ने दी जानकारी 

PM AWAS YOJNA [ PMAYG ] GUIDELINES 2024 :प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे इस वर्ष शुरू हो गया है सबके घर की छत पक्की और मजबूत होगी अपने घर का सपना होगा सच इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मानक में परिवर्तन किया है नाई गाइडलाइन जारी की है पात्र और अपात्र आवास के मानक में भी परिवर्तन किया गया है जिसके सन्दर्भ में जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने आज जनपद के सम्बंधित विभाग के अधिकारियो के साथ पत्रकारों की बैठक बुलाई जिसमे जौनपुर के मुख्य विकास अधिकारी श्री साई तेजा सीलम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कान्फ्रेस आयोजित किया गया।

जिसमें PMAYG योजना से सम्बन्धित सभी पहलूओं पर चर्चा की गयी, सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बेघर एवं आवासविहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने, पात्र परिवार/लाभार्थी का नाम सर्वेक्षण के उपरान्त स्थायी पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम से नये पात्र लाभार्थियों को सूची में जोड़ने प्रत्येक स्तर पर सावधानी करने तथा भारत-सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक PMAYG लाभार्थियों के चयन में अपात्रता के निर्धारण हेतु 10 निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये है

बहिर्वेषन के लिए वर्तमान में निर्धारित 10 मानक है : मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन, यन्त्रीकृत तीन चार पहिया कृषि उपकरण, रू0-50000.00 अथवा इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी है,गैर कृषि उद्यमो में सरकार द्वारा पंजीकृत परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य रू 15000.00 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हों,आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार,वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हों, वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हों।

इसके अतिरिक्त ; PMAYG] ग्रामीण आवास हेतु अपात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन का मानक पूर्व निर्धारित एवं वर्तमान में निर्धारित के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी ने विस्तृत रूप से उपस्थित समस्त पत्रकार बन्धुओं को अवगत कराया कि बहिर्वेषन के लिए पूर्व निर्धारित 13 मानक है जिसमें मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव, मशीनी तिपहिया/चैपहिया कृषि उपकरण, रू0 50000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य रू 10000 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हों, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो, वे परिवार जिनके पास लैंड लाईन फोन हो, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हों और कम से कम एक सिचाई उपकरण हो, दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 05 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हों। अन्त में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त पत्रकार बन्धुओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया।  इस अवसर पर परियोजना निदेशक कृष्ण करूणाकरण पाण्डेय, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय सहित मीडिया बन्धु उपस्थित रहे।

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