Sunday, July 27, 2025
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JAUNPUR:मासूम से रेप,26 दिन कोर्ट 25 साल की जेल 

Jaunpur court’s big decision in the case of rape of a minor, accused Khurshid Alam sentenced to 25 years of imprisonment

JAUNPUR CRIME NEWS ; जौनपुर की कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है नाबालिग़ से दुष्कर्म के दोषी को महज 26 दिन में 25 साल की सजा और 50 हजार रुपये  का जुर्माना लगाया है, भारतीय न्याय संहिता का नया कानून बनने के बाद जनपद जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार दृतीय ने 6 साल  की बच्ची से रेप के मामले में खुर्शीद आलम नानक आरोपी को 25 वर्ष की सजा सुनाई है। 27 अप्रैल 2025 को जाफराबाद ताडतला मोहल्ले में घर से बाहर खेल रही थी  लड़की ।

JAUNPUR:मासूम से रेप,26 दिन कोर्ट 25 साल की जेल 

प्राप्त जानकारी के मुताविक पॉक्सो एक्ट में 25 साल की सजा, चार्ज बनने के 26 दिनों में सुनाई सजा, 6 साल की बच्ची से किया था रेप, BNS का नया कानून बनाने के बाद यूपी में  सबसे कम समय  में सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में 25 साल की सजा सुनाई है. चार्ज बनने के 26 दिनों में कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना के कुल एक माह दो दिन में पत्रावली पर संज्ञान लेने के 1 महीने में अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने सुनाया फैसला है.

आप को बता दे कि 27 अप्रैल 2025 को जफराबाद क्षेत्र स्थित शिव मंदिर के बाहर खेल रही छ:वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. परिजनों ने  इसकी शिकायत थाने पर तहरीर दी थी. पुलिस ने इस मामले में खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा को हिरासत में लिया था. जफराबाद पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर ही विवेचना पूरी कर न्यायालय में पेश कर दिया था l

घटना की जानकारी देते हुये बताया अभियोजन पक्ष के वकील राजेश उपाध्याय ने बताया कि  29 अप्रैल को चार्जशीट कोर्ट द्वारा संज्ञान में ली गयी. 3 मई को इस मामले में चार्ज बन गया. चार्ज बनने के 26 दिन के अंदर इस मामले में कोर्ट द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गयी है. इसके अलवा कोर्ट ने इस मामले में 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है.थाना जफराबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-81/2025 धारा-65(2) बीएनएस व 5एम/6  पाक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1.खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा पुत्र हमीदउल्ला अंसारी निवासी सैयद अलीपुर थाना जफराबाद जनपद जौनपुर को आरोपित धारा उपरोक्त में 25 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।@TAFTISHOFCRIME

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