J Drug traders gave memorandum against police harassment jaunpur
JAUNPUR NEWS जौनपुर । उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन के सदस्यों ने एवं सी.आई.टी.यू. के सदस्यों ने संगठन के अवाहन पर अलग अलग एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव श्रम विभाग उत्तर प्रदेश को ईमेल के माध्यम से तथा जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से भेजा। जिसमें फिरोजाबाद में हुई घटना को उल्लेखित किया गया और बताया गया कि फिरोजाबाद काँच से उत्पादित सामान तथा कांच चूड़ी उद्योगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस उद्योग में हजारों मजदूर कार्यरत हैं तथा इस उद्योग में श्रम कानून लागू नहीं है। किसी भी मजदूर को हाजिरी कार्ड, वेतन पर्ची तथा न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है और जबरदस्ती 8 घंटा से ज्यादा कार्य कराए जाते हैं। अक्टूबर 2024 में बड़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान भी नहीं किया गया है। फिरोजाबाद श्रम बन्धु की बैठक 29/12/2024 को आयोजित हुई, जिसमें काँच चूड़ी उद्योग के मजदूरों के अमानवीय शोषण तथा उपरोक्त समस्याओं को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) से सम्बद्ध काँच उद्योग क्रांतिकारी मजदूर संघ के मंत्री भूरी सिंह यादव तथा नवल सिंह ने प्रमुखता से उठाये।
श्रम कानूनों को लागू करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाये जाने पर श्रम विभाग फिरोजाबाद तथा सेवायोजक चिढ़ एवं आपसी मिलीभगत से 08/01/2025 को पहले पुलिस द्वारा भूरी सिंह यादव को गिरफ्तार करा लिया और बाद में रात को सहायक श्रमायुक्त फिरोजाबाद श्री यशवंत कुमार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए श्रमिक नेता भूरी सिंह यादव तथा अन्य के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज कराई। जिस श्रम विभाग के जिम्मे श्रम कानूनों को लागू करना है उसी विभाग के सहायक श्रमायुक्त सेवायोजकों की ओर से एफ.आई.आर दर्ज करा रहे हैं।
आज के ज्ञापन में निम्नलिखित मांगों को पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया –
1- फिरोजाबाद काँच चूड़ी उद्योग में न्यूनतम वेतन सहित सभी श्रम कानूनों को लागू कराया जाए।
2- श्रमिक नेता भूरी सिंह यादव को तत्काल रिहा किया जाए।
3- न्यूनतम वेतन में अक्टूबर 2024 से बढी महंगाई की दर का भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के बजाय सहायक श्रमायुक्त श्री यशवंत कुमार द्वारा दर्ज कराई गई फर्जी एफ.आई.आर को तत्काल रद्द की जाए।
4- सहायक श्रमायुक्त फिरोजाबाद श्री यशवंत कुमार को तत्काल निलम्बित कर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
5- उत्तर प्रदेश में कार्यरत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, सेल्स प्रमोशन इंप्लाइज एक्ट एक्ट, 1976; उत्तर प्रदेश मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, 1991; न्यूनतम वेतन अधिनियम तथा अन्य श्रम कानून का पालन सुनिश्चित करें।
आज ज्ञापन देते समय साथी मनोज सिंह, नीरज श्रीवास्तव, राजेश रावत, किरन शंकर रघुवंशी,अच्युत दुबे, अमित रंजन श्रीवास्तव, रवि सिंह, अजय सिंह, अनिल मिश्रा एवं अनूप श्रीवास्तव की अहम भूमिका रही।
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