Nandram’s son Village Development Officer gets 3 years imprisonment and 48 thousand fine IN jaunpur :
JAUNPUR CRIME NEWS जौनपुर पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी में आज सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय संख्या-3, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), वाराणसी द्वारा धारा- 409,420,467,468,471 व सपठित धारा 120बी भादवि एवं 7 व 13 भ्र0नि0 अधिनियम 1988 के आरोपी अभियुक्तगणो को दण्डित किया गया, विवरण निम्नवत हैः- थाना बक्सा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-294/1995 धारा- 409,420,467, 468,471 व सपठित धारा 120बी भादवि एवं 7 व 13(2) भ्र0नि0 अधिनियम 1988 के आरोपी अभियुक्त .नन्दराम यादव पुत्र स्व0 अलमधारी यादव ग्राम विकास अधिकारी निवासी खोडहा तरना थाना शिवपुर जनपद वाराणसी दूसरा कृष्णकान्त पुत्र स्व0 शम्भू नारायण सिंह नि0 गोरी खुर्द थाना तेजीबाजार जनपद जौनपुर को धारा उपरोक्त में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्त को इन वर्ष के साधारण कारावास व मु0-24,000/- रुपये(कुल 48,000/- रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।