Monday, December 23, 2024
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मिट्टी खुदाई के परमिट के लिए बदले नियम 

मिट्टी खुदाई के लिए परमिट के बदले नियम 

 जौनपुर : मिट्टी खुदाई के लिए आवश्यक जानकारी  जन-सामान्य द्वारा अपने निजी कार्य अथवा सामुदायिक कार्य के लिए अपने खेत से मिट्टी खुदाई कर ले जाने पर पुलिस व प्रशासन द्वारा परमिट की मांग करते हुए रोका जा रहा है, के संबध में स्थिति स्पष्ट करते हुए  अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/प्रभारी अधिकारी खनन रामअक्षयबर चौहान ने अवगत कराया है कि  शासनादेश दिनांक 18 सितम्बर 2020 द्वारा 100 घनमीटर तक खनन/परिवहन के लिए ऑनलाईन पंजीकरण की व्यवस्था है। इस कार्य के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था  upminemitra.in का उपयोग करते हुए 100 घन मीटर तक की मिट्टी की मात्रा स्वयं के खेतों से खनन व परिवहन के लिए उपयोग में लायी जा सकती है।

100 घन मीटर से अधिक खनन व परिवहन के लिए अनुज्ञा/परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसके लिए  upminemitra.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और यह जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जायेगा। सामान्यतः 01 ट्रैक्टर ट्राली से 03.00 घनमीटर साधारण मिट्टी का परिवहन किया जाता है, जिसके आधार पर 100 घनमीटर साधारण मिट्टी के परिवहन के लिए लगभग 33 ट्रैक्टर ट्रालियों का प्रयोग किया जा सकता है। उक्त पत्र में यह भी उल्लिखित है कि जन-सामान्य/कृषक द्वारा शासनादेश 18 सितम्बर 2024 के अनुसार ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग करते हुए 100 घन मीटर तक की मिटटी की मात्रा स्वयं के खेतों से खनन व परिवहन के लिए उपयोग में लायी जा सकती है। तहसील व थाने के कर्मियों से इसका कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

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