Electoral roll time table of three tier panchayats released in jaunpur
JAUNPUR TODAY NEWS IN HINDI जौनपुर कलेक्ट्रेट सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण 2025 की तैयारी के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का वृहद् पुनरीक्षण कराये जाने हेतु समय सरिणी के अनुसार कार्यक्रम जारी किया गया है जिसके अनुसार 18 जुलाई 2025 से 18 अगस्त, 2025 तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन एवं मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्यवाही, बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना प्रशिक्षण तथा स्टेशनरी आदि का वितरण, 19 अगस्त, 2025 से 29 सितम्बर 2025 तक बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि (01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जायेंगें,19 अगस्त 2025 से 22 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि, 23 सितम्बर, 2025 से 29 सितम्बर 2025 तक l
ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जाँच करने की अवधि, 30 सितम्बर 2025 से 06 अक्टूबर 2025 तक निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार हस्तलिखित पाण्डुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय JAUNPUR में जमा करने की अवधि, 07 अक्टूबर, 2025 से 24 नवम्बर 2025 तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना (निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही) 25 नवम्बर 2025 से 04 दिसम्बर 2025 तक, निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिंग, फोटोप्रतियां कराने आदि। 05 दिसम्बर, 2025 अनन्तिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन 06 दिसम्बर, 2025 से 12 दिसम्बर, 2025 तक आलेख्य के रूप में प्रकाशित अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण।06 दिसम्बर, 2025 से 12 दिसम्बर, 2025 तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना (01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किये जायेंगें) 13 दिसम्बर, 2025 से 19 दिसम्बर, 2025 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, 20 दिसम्बर, 2025 से 23 दिसम्बर,2025 तक दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियां तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने की अवधि, 24 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थल समाहित करने की कार्यवाही, 09 जनवरी, 2026 से 14 जनवरी, 2026 तकपूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिंग, फोटोप्रतियां कराने आदि, निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन 15 जनवरी, 2026 तिथि निर्धारित की गयी है।
निर्वाचन कार्यालय द्वारा समस्त तहसीलों को मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित सामग्री प्राप्त करा दी गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया है कि समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने तहसील के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों/न्याय पंचायतों में नियुक्त किये गये बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षक की सूची (सॉफ्ट एवं हार्ड कापी) 05 अगस्त 2025 तक निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दें। समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने तहसील के अन्तर्गत नियुक्त किये गये बीएलओ एवं पर्यवेक्षक का डेटा आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 05 अगस्त 2025 तक ऑनलाईन फीड करा दें।
नियुक्त किये गये बीएलओ को ई-बीएलओ मोबाइल एप के संचालन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाना है। आयोग के द्वारा बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) के लिये ई0-बी0एल0ओ0 मोबाईल एप (ई-बीएलओ मोबाइल एप) लांन्च किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान सभी बी0एल0ओ0 को ई-बीएलओ मोबाईल एप को इस्टॉल करने हेतु निर्देशित करें तथा सभी बी0एल0ओ0 को मोबाईल एप्लीकेशन के संचालन से सम्बन्धित दिशा-निर्देश भी उपलब्ध करा दिये जाएं।
निर्वाचन कार्यालय द्वारा बीएलओ के उपयोगार्थ विधानसभा/लोकसभा मतदाता सूची की 01 प्रति एवं पंचायत निर्वाचक नामावली की 01 प्रति 17 अगस्त 2025 को कार्यालय द्वारा तहसील को उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जा कर गणना और सर्वेक्षण का काय 19 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2025 तक किया जायेगा।
गणना और सर्वेक्षण के कार्य करने के द्वौरान बी0एल0ओ0 द्वारा आयोग से उपलब्ध कराये गये निर्वाचक गणना कार्ड दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा।निर्वाचक गणना कार्ड पर उपलब्ध करायी गयी वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले वयस्क नागरिकों 01 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त करने वाले अर्ह व्यक्तियों का नाम) का विवरण तथा नव निर्मित मकान जिनमें निवास करने वाले अर्ह निर्वाचकों के नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है तथा ऐसे व्यक्तियों के नाम जो पूर्व निर्मित मकानों में सामान्य रूप से निवास कर रहे थे, किन्तु उन सभी के नाम कदाचित निर्वाचक नामावली में दर्ज करने से छूट गये थे, उनका पूर्ण विवरण गणना कार्ड में अंकित किया जायेगा।
निर्वाचक गणना कार्ड में संशोधन व विलोपित होने वाले मतदाता का नाम दर्ज करते समय वर्तमान निर्वाचक नामावली का निर्वाचक क्रमांक अवश्य अंकित किया जायेगा।निर्वाचक गणना कार्ड के आधार पर बी0एल0ओ0 द्वारा हस्तलिखित पाण्डुलिपि की 03 प्रति (परिवर्धनसूची, संशोधन सूची एवं अपमार्जन सूची) ग्राम पंचायतवार तथा वार्डवार तैयार की जायेगी। परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन सूची की 02 प्रति उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जौनपुर में जमा करायी जायेगी।
आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 19 अगस्त 2025 से 22 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि निर्धारित की गयी है।ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जॉंच करने की अवधि दिनांक 23 सितम्बर 2025, से 29 सितम्बर 2025 तक निर्धारित है।ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को उप जिलाधिकारी के लॉगिन आई0डी0 से डाउनलोड कर जॉच के लिए बी0एल0ओ0 को उपलब्ध कराया जायेगा। बी0एल0ओ0 द्वारा जॉंच के पश्चात् रिपोर्ट सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर एस0डी0एम0 के लॉगिन आई0डी0 से ऑनलाइन एक्सेप्ट/रिजेक्ट किया जायेगा। एक्सेप्ट करते ही मतदाता का नाम मतदाता सूची में अंकित हो जायेगा।
आयोग के निर्देशानुसार दिनांक-05 दिसम्बर 2025 को अनन्तिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन किया जायेगा।ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण 06 दिसम्बर, 2025 से 12 दिसम्बर, 2025 तक सम्बन्धित बी0एल0ओ0 द्वारा मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर कराया जायेगा और उसी तिथि में दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त की जायेंगी।
दावे/आपत्तियाँ 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचको के भी स्वीकार किये जायेंगें। दावे/आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप-2, प्रारूप-3 एवं प्रारूप-4 पर (क्रमशः परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन हेतु) पर प्राप्त की जायेंगी। विलोपन हेतु प्रारूप-4 दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण (13 दिसम्बर, 2025 से 19 दिसम्बर, 2025 तक) करने के उपरान्त पूरक सूची (परिवर्धन/संशोधन/विलोपन) 03 प्रतियों में तैयार की जायेगी। यह कार्य सम्बन्धित क्षेत्रों के बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों द्वारा सुन्दर व स्वच्छ हस्त लिपि में तैयार किया जायेगा।
पूरक सूचियों की 02 प्रति कम्प्यूटरीकरण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। उनका एक-एक प्रिन्टआउट लेकर सम्बन्धित बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों से प्रूफ रीडिंग करायी जायेगी। इसके उपरान्त प्रूफ रीडिंग में पायी गई त्रुटियों को शुद्ध कराकर कम्प्यूटर में भी प्रविष्टियों को संशोधित करा लिया जायेगा।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खड़िया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम अक्षयवर चौहान, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पं0), समस्त तहसीलदार/ अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समन्वयक अधिकारी एवं समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0)/सहायक समन्वयक अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे।