जौनपुर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बेमौसम बरसात प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसानों को बीमा कवरेज एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक के बीच प्राकृतिक आपदाओं से हुई अधिसूचित फसलों की बीमित फसलों की क्षति, ओलावृष्टि एवं फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेतो में रखी गयी फसल के 14 दिन के अन्दर भारी बरसात व चक्रवात से फसलों की क्षति व्यक्तिगत लाभ के अंतर्गत आती है,
किन्तु इसके लिए बीमित कृषकों को बेमौसम बरसात नुकसान होने के 72 घण्टे के अन्दर एसबीआई जनरल बीमा की टोल फ्री नंबर 18002091111 या उत्तर प्रदेश सरकार की टोल फ्री नंबर 18008896868 पर शिकायत दर्ज कराना होता है, तभी सर्वे कर संबंधित किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाती हैं। उप परियोजना निदेशक (आत्मा) कृषि प्रसार डा. रमेश चंद्र यादव ने बीमित कृषको से अपील किया है कि फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु बीमा कंपनी के टोलफ्री नंबर पर समयांतर शिकायत दर्ज कराए तथा क्षतिपूर्ति हेतु अपना आवेदन कृषि विभाग में उपलब्ध कराए, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योनान्तर्गत बीमित कृषको को ससमय क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके।