तीन तलाक और हलाला मामले में पति समेत 05 लोगों के खिलाफ FIR

जौनपुर। ।नगर कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस ने एक बार फिर तीन तलाक देने के बाद हलाला का प्रयास करने के मामले में महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया है।

रविवार को पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ख्वाजगी टोला निवासिनी अंजुम निशा पुत्री स्वर्गीय मुजफ्फर अली का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से 2 जुलाई वर्ष 2015 को मोहम्मद वाजिद पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी ताड़तला के साथ हुआ था। शादी वाले ही दिन ससुराल के लोग फ्रिज एसी डबल बेड आदि सामान दहेज में मांगने लगे। मायके वालों ने इतना सामान देने में असमर्थता जताया तो ससुराल वाले बिना विदाई कराए चले गए। कुछ दिन बाद से ही पति मायके में आकर रहने लगे। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। ससुराल वाले जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती दवा देकर 6 माह का गर्भ गिरवा दिया। ससुराल वालों की हद तो तब हो गई जब 15 जून को पीड़िता अपनी मां बहन भाई अन्य लोगों के साथ ससुराल जाकर विदाई की बात करने गए तो उसी समय इन लोगों के सामने पति मोहम्मद वाजिद ने एक बार में ही तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलकर तलाक दे दिया।

विवाहिता के साथ समझाने गए लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए। और ससुराल वालों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच में पति ने बोला कि तुम मेरे छोटे भाई मोहम्मद वारिस से निकाह करके हलाला करवाओ फिर बाद में हम तुमसे निकाह पढ़ा लेंगे। और विवशता महिला पर जबरदस्ती हलाल करने का प्रयास करने लगे। विवाहिता ने इसका विरोध किया तो पति मोहम्मद वाजिद देवरा मोहम्मद वारिस ससुर मोहम्मद अयूब नंद समरीन आफरीन गंदी गंदी गालियां देते हुए विवाहिता को मारने लगे। इसी बीच ससुर ने ललकारा की इसको जान से मार कर खत्म कर दो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा ने महिला की पूरी बात सुनकर गंभीर होते हुए तहरीर के आधार पर पति मोहम्मद वाजिद देवर मोहम्मद वारिस नंद समरीन व दूसरी नंद अफरीन ससुर मोहम्मद अयूब निवासी के खिलाफ धारा 498 ए 313 504 506 व मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 तीन तलाक का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। इस मामले में सोमवार वको जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकार सदर देवेश कुमार सिंह ने बताया कि 16 जून को कोतवाली में एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराएगी की जिसमें उसके द्वारा अपने पति ससुर जेठ आदि पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न इच्छा विरुद्ध गर्भपात निकाह हलाला आदि जैसे आरोप लगाए गए हैं जिसे तत्काल संज्ञान लेते हुए कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है अभियोग की विवेचना करने के लिए संबंधित को आदेशित किया गया ।

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