जिले के प्रत्येक किसानो को आत्मा योजना से चार चार हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंग
JAUNPUR NEWS जनपद जौनपुर के किसानों के लिए खुशखबरी खेती में नवोन्मेखी से बढ़ेगी आय आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक – जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ की उपस्थिति में गुरुवार को सम्पन्न हुई विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।
उप कृषि निदेशक हिमांशु पांडेय द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्रवाई शुरू की गई। बैठक की ऐजेंडा बिन्दु के अनुसार सबसे पहले विगत सत्र में आत्मा योजनान्तर्गत कराए गए कार्यो की पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया जिसका सभी सदस्यों द्वारा पुस्टि की गई, तत्पश्चात वर्तमान सत्र 2024-25 में कराई जानी वाली ब्लाक कृषि कार्ययोजना एवं जनपद स्तरीय कृषि कार्य योजना प्रस्तुत की गई। सभी सदस्यों द्वारा कार्ययोजना पर चर्चा एवं सुझावों को सम्मलित करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई। इस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती में कुछ इनोवेशन कराया जाय कम से कम 50-50 किसानों का चयन कर ड्रेगन फ्रूट एवं स्ट्रावेरी की खेती कराया जाय इसके लिए चयनित प्रत्येक किसान को आत्मा योजना से चार चार हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंग कृषको द्वारा मक्के की प्रोसेसिंग हेतु ट्रेनिंग व भ्रमण कराए जाने की मांग पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यक्रम तय कर लुधियाना और कानपुर भेजने का आश्वासन दिया। इसी क्रम में श्री अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण समिति की बैठक में कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई।
इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी विनय कुमार सिंह, डीएचओ डा. सीमा सिंह राणा, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. सुरेश कुमार कन्नौजिया, डा. राकेश कुमार सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी प्रथम शाषिकेश सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय कमलजीत सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य जमील अहमद, जिला गन्ना अधिकारी महेंद्र कुमार, उप परियोजना निदेशक आत्मा डा. रमेश चन्द्र यादव, एसएमएस डा. शिवा नन्द मौर्य सहित आत्मा गवर्निंग बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद रहें।
खबर कीटनाशक दुकानदारों की
जिला कृषि रक्षा अधिकारी जौनपुर विवेक कुमार के समस्त थोक फुटकर कीटनाशी विक्रेताओ को निर्देशित किया गया है कि कृषको में क्रय/विक्रय समस्त प्रकार के कीटनाशी रसायन की कैश रसीद/कैशमेमो अवश्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यदि उनके द्वारा अथवा किसी भी कीटनाशी निरीक्षक या उच्चाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के समय प्रतिष्ठान के निरीक्षण के समय कृषको में वितरित किये जाने वाले रसायन /निवेश की कैश रसीद / कैशमेमो उपलब्ध नही कराया गया तो आपके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 व नियमावली 1971 सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कीटनाशी रसायन विक्रेता का होगा, साथ ही साथ जनपद के समस्त किसान भाइयो से अपील है कि जो भी कीटनाशक क्रय किया जा रहा है उसका कैश रसीद / कैशमेमो सम्बन्धित विक्रेता से अवश्य प्राप्त कर लें।