व्यक्तिगत शौचालय की धनराशि को 2 किस्तों में दिए जाने पर बनी सहमति
JAUNPUR NEWS जौनपुर 14 फरवरी 2025 : जिला स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा 5812 लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय की प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने हेतु अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति, स्वच्छ भारत मिशन फेस 2 योजना अंतर्गत ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों की प्रगति, आरसी निर्माण आदि की समीक्षा की गई। बैठक मे समिति द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय के प्रोत्साहन धनराशि को दो किस्तों में दिए जाने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लिए आनलाइन आवेदन हुआ शुरू
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लिए आनलाइन आवेदन शुरू हो गया। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष डूडा डा0 दिनेश चन्द्र ने बताया कि ऐसे लाभार्थी परिवार जिनको 20 वर्षो में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त न हुआ हो, वह प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के वेबसाइटhttps://pmaymis.gov.in/PMAYMIS22024/PMAYSURVEY/EligiblityCheck.aspx पर आन-लाइन आवेदन सकते हैं। इस सम्बन्ध में निकाय द्वारा मांग को सत्यापित करते समय लाभार्थी को एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा। आवेदक को नगर पालिका परिषद अथवा नगर पंचायत क्षेत्र का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बताया कि आवास के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 30-45 वर्गमीटर विवाद रहित जमीन होना जरूरी है। आवेदक एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाभार्थी के लिए अधिकतम तीन लाख रूपये का वार्षिक आय निर्धारित है। लाभार्थी के परिवार में पति-पत्नी, अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्री शामिल होंगी।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी के परिवार के यदि किसी सदस्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 में लाभ प्राप्त किया है तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में आवेदन करने हेतु अपात्र होगा। आवेदक को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के घटक बेनिफिशरी लेड कन्स्ट्रक्शन (बीएलसी) में आवेदन करना होगा तथा आवेदन के समय सभी कालमों में वांछित सूचना भरना होगा। आवेदन के समय आवेदक के पास मोबाइल नम्बर लिंक आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक जो आधार कार्ड से जुड़ा हो, जमीन के कागजात, परिवार के लोगों का आधार कार्ड एवं आवेदक के माता-पिता का आधार कार्ड होना आवश्यक है।
जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आवेदक रू0 2.50 लाख तीन किस्तो में प्राप्त होगा। लाभार्थी द्वारा यदि एक वर्ष के भीतर आवास पूर्ण करा लेता है, तो 10 हजार, विधवा अथवा तलाकशुदा महिला द्वारा एक वर्ष में आवास पूर्ण कराने पर 20 हजार एवं वृद्धजनों द्वारा 01 वर्ष में आवास पूर्ण कराने हेतु 30 हजार और दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं समाज के अन्य कमजोर व वंचित वर्गो, सफाई कर्मियों, पी0एम0 स्वनिधि योजना में लाभान्वित स्ट्रीट वेंडरों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से आच्छादित विभिन्न कामगारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गियों/चॉल के निवासियों को स्पेशल फोकस ग्रुप में सम्मिलित करते हुए प्राथमिकता दी जायेगी।