Monday, February 24, 2025
Homeउत्तर प्रदेशजौनपुरव्यापारियों के 3 वर्ष का ब्याज और PENALTY माफ किए जाएंगे   

व्यापारियों के 3 वर्ष का ब्याज और PENALTY माफ किए जाएंगे   

लोन न जमा करने  वाले लोगो के लिए खुशखबरी,सेवा कर पर लगा ब्याज और PENALTY अर्थात जुर्माना माफ किया जा रहा है

BANK INTEREST PENALY WAIVER JAUNPUR NEWS जौनपुर : तीन वर्ष के सेवा कर पर लगे ब्याज और जुर्माना वालो के लिए खुशखबरी भरा समाचार है राज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2017 से 2020 तक की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के तहत कर, अर्थदंड एवं ब्याज की मांग को शर्तों के अधीन 31 मार्च 2025 तक कर जमा करते हुए समाप्त किया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए धारा-73 के अधीन जारी नोटिस विवरण अथवा पारित आदेश में उल्लिखित करके मध्य में धनराशि को 31 मार्च 2025 तक जमा कर दिया जाता है एवं कोई अपील दाखिल नहीं की जाती है आवा दाखिल की गई अपील वापस ले ली जाती है तो सरकार द्वारा ब्याज एंव अर्थदंड माफी योजना शुरू की गयी है। 

कलेक्ट्रेट जौनपुर सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में वाणिज्य कर विभाग की हुई  समीक्षा बैठक में  उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत व्यापारी और उद्यमियों का तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में जमा किए गए माल और सेवा कर पर लगे ब्याज और penalty जुर्माना माफ किया जा रहा है। इसके माध्यम से व्यापारी अपने पुराने कर को बिना ब्याज और अर्थदण्ड के भुगतान किये निपटारा कर सकेंगे। [ 3 years interest and penalty of traders will be waived ] विभाग द्वारा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और बकाया कर वसूली में मदद करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

जिले में पंजीयन संख्या बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा वाणिज्य कर के अधिकारीगण द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, इसके संबंध में समीक्षा की गयी तथा इसके लिए व्यापारियों के लिए वर्कशॉप आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया। बकाया वसूली से संबंधित समीक्षा में तहसील प्रशासन एवं वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा आपस में सामंजस्य स्थापित कर शासन की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक वेट बकाया वसूली किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राम अक्षयवर चौहान, वाणिज्य कर के डिप्टी कमिश्नर सुरेन्द्र कुमार कैथल कंचन सिंह गौर , व वाणिज्य कर के समस्त अधिकारी एवं समस्त तहसीलदार सहित अन्य उपस्थित रहें।

LATEST ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments