जिन छात्र छात्राओं द्वारा अपने माता-पिता अभिभावक के स्थान पर स्वंय के नाम से निर्गत आय-प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति आनलाइन में किया गया वह निरस्त किए जाएंगे:JAUNPUR NEWS
Jaunpur News: जौनपुर : छात्रवृत्ति लेने वालों के लिए जरूरी सूचना है, जिला समाज कल्याण अधिकारी नीरज पटेल ने अवगत कराया है कि निदेशालय समाज कल्याण लखनऊ द्वारा पूर्वदशम दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनु० जाति / अनु० जनजाति / सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिन छात्र/छात्राओं द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक के स्थान पर स्वंय के नाम से निर्गत आय-प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति आनलाइन में किया गया है को वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवेदन पत्रों को जनपद स्तरीय समिति के स्तर से निरस्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
ऐसे छात्रों को समय सारिणी के छात्रों के स्तर से आवेदन पत्रों में करेक्शन की अवधि में माता-पिता.अभिभावक अथवा पिता (जैसा लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जायेगा। ऐसे छात्रों को संस्थाओं के माध्यम से यह अवगत करा दिया जाय कि वे सभी पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र जारी करा लें तथा करेक्शन की अवधि मे पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र का प्रयोग आनलाइन आवेदन में करें।
उक्त के क्रम में जनपद के सभी संचालित शिक्षण संस्था के प्रबन्धक / प्राचार्य / प्रधानाचार्य को अवगत कराया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सस्पेक्ट डाटा को संशोधित किये जाने की तिथि 05 फरवरी, से 10 फरवरी, तक व पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सस्पेक्ट डाटा को छात्र स्तर से संशोधित किये जाने की तिथि 29 जनवरी, 2025 से 03 फरवरी, तक है और संशोधित आवेदन पत्र छात्र विद्यालय में जमा करे, जिससे नियत समय सारिणी के अन्तर्गत विद्यालय से आवेदन पत्र पुनः अग्रसारित किया जाय। गुरुवार को सूचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि अपने संस्था के ऐसे छात्रों को वस्तुस्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करनें के साथ ही विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर उक्त सूचना को चस्पा करना सुनिश्चित करें।