Thursday, February 6, 2025
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JAUNPUR NEWS:वस्तु अधिनियम के तहत कोटेदार पर मुकदमा 

JAUNPUR NEWS : जौनपुर के एक और कोटेदार पर गिरी गाज क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक,शाहगंज की बड़ी कार्यवाही शाहगंज तहसील के लखमापुर गांव के कोटेदार पर मुकदमा,दुकान का लाइसेंस निरस्त 18 जुलाई को तहसील-शाहगंज के वि0ख0-शाहगंज स्थित-लखमापुर गांव के उचित दर विक्रेता धर्मेन्द्र कुमार पुत्र  राजेन्द्र प्रसाद की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था ।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में कुल 73.84 कुं0 चावल, 50.6 कुं0 गेहूँ एवं 1.08 कुं0 चीनी का स्टॉक कम पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया तथा मौके पर उपस्थित कार्डधारकों लाभार्थियों का बयान दर्ज किया गया। कार्डधारकों लाभार्थियों द्वारा विक्रेता के वितरण के विरूद्ध गम्भीर अनियमतिता एवं दुर्व्यवहार की शिकायत की गयी।

उक्त आशय की आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया। जिलाधिकारी महोदय के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम-लखमापुर के कोटेदार धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध 23 जुलाई को थाना-खेतासराय में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा दर्ज करा दी गयी है एवं उसके दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

JAUNPUR NEWS NO-2 उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के तहत सर्किल दरों के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी (वित्तराजस्व) की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के समस्त तहसीलों के महानिरीक्षक निबन्धन, जिले के समस्त तहसीलो के उप-जिलाधिकारी, तहसीलदार व उपनिबन्धक गणों के साथ बैठक हुई, जिसमे अपर जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को सर्किल दरों के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

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