18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके लोगों का नाम जुड़वाने हेतु 31 जनवरी को आयोजित होगा विशेष अभियान
JAUNPUR NEWS : जौनपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद में अवस्थित 09 विधान समा क्षेत्रों (364-बदलापुर 365 शाहगंज 366-जौनपुर,367-मल्हनी, 368-मुंगराबादशाहपुर 369-मछलीशहर 370-मडियाहूं 371-जफराबाद एवं 372 केराकत) के समस्त मतदेय स्थलों पर ग्रामसभा शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र के पार्षद ग्राम प्रधान वार्ड सदस्य बूथ लेविल एजेण्ट स्थानीय प्रतिनिधियों नागरिकों की उपस्थिति में बी०एल०ओ० द्वारा 31 जनवरी को पूर्वान्ह 10.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक मृतक, शिफटेड,डुप्लीकेट एवं आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया जायेगा।
यदि किन्हीं कारणों से मृतक शिफटेड डुप्लीकेट में चिन्हित मतदाताओं में से यदि कोई मतदाता उपस्थित पाया जाता है एवं जिन मतदाताओं का नाम आलेख्य नामावली में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसे मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने हेतु फार्म-6 घोषणा पत्र के साथ प्राप्त करेंगें। बी०एल०ओ० के पास पर्याप्त संख्या में फार्म-6.7 व 8 एवं घोषणा-पत्र उपलब्ध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 06 फरवरी तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में विशेष अभियान की तिथि 31 जनवरी (शनिवार) निर्धारित की गई है।
विशेष अभियान की तिथियों में बीएलओ अपने सम्बन्धित मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहकर दावे/आपत्तियां प्राप्त करेंगे। बीएलओ के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु सुपरवाइजर की तैनाती की गयी है जो विशेष अभियान की तिथियों में मतदेय स्थलों का भ्रमण कर बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए प्राप्त फार्मों की प्रगति की सूचना उप जिलाधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में उसी दिन उपलब्ध करायेंगे। उक्त तिथियों में बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी एवं सुपरवाइजर की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु उप जिलाधिकारी तहसीलदार खण्ड विकास अधिकारी एवं नायब तहसीलदार एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य जनपदीय अधिकारियों के अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा भी मतदेय स्थलों का भ्रमण किया जाएगा।
ऐसे पात्र व्यक्तियों (पुरुष महिला) जिनके नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है और 01 जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके रहे हैं, उनके नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने हेतु फार्म 6 घोषणा पत्र के साथ, विद्यमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नाम को हटाने हेतु फार्म-7. विद्यमान मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि में संशोधन करने या मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन करने अथवा निवास स्थान परिवर्तन हो जाने के सम्बन्ध में फार्म 8 घोषणा पत्र के साथ मतदेय स्थलों पर नियुक्त बीएलओ के पास आफलाइन जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची में अधिक से अधिक युवा मतदाता का अपना नाम सम्मिलित कराने हेतु ECINET mobile app या https://voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उक्त के अतिरिक्त समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि विशेष अभियान की तिथियों में जनपद में स्थित समस्त पदाभिहित स्थलों (मतदेय स्थलों) पर नये मतदेय स्थलों के अनुसार नव नियुक्त बूथ लेवल एजेंट को विशेष अभियान की उक्त तिथियों में सम्बन्धित मतदेय स्थलों उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि मतदाता सूची में दृष्टिगोचर हुई त्रुटियों आदि को चिन्हित करने में सहयोग प्रदान कर सके तथा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सम्पूर्ण विधान सभा एवं प्रत्येक बूथों पर भ्रमण कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार विशेष अभियान के अन्तर्गत युवाओं एवं अर्ह नागरिकों से फॉर्म-6 प्राप्त करें।




