JAUNPUR NEWS जौनपुर ” बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत थाना-कोतवाली शाहगंज परिसर में विवाह से सम्बन्धित पक्ष (ब्राम्हण, मौलवी, काजी, टेन्ट हाउस, डी0जे0, विडियो रिकार्डिंग, हलवाई, मैरेज हॉल व स्थानीय पत्रकारों के साथ) विधिक जागरूकता, जागरूकता हस्ताक्षर अभियान एवं शपथ समारोह का आयोजन किया गया। जागरुकता अभियान का उद्देश्य बाल विवाह के घटनाओं को रोकना, समुदाय स्थल पर शून्य सहनशीलता का वातारण विकसित करना तथा कानूनों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से बालिकाओं एवं बालकों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुये बाल संरक्षण अधिकारी चन्दन राय द्वारा बाल विवाह कुरीति के इतिहास, सामाजिक कुरीति का परिचय एवं बाल विवाह हेतु अब तक बने हुये कानून जैसे, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के बारे में विस्तार से बताया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि बाल विवाह की जानकारी होने पर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर काल करके बाल विवाह को रूकवाया जा सकता है। 1098 पर कॉल करने पर बाल विवाह के शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है।
उन्होने बाल विवाह से बच्चों को होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराया और अपील किया कि बाल विवाह मुक्त जौनपुर की शुरूआत सभी लोग अपनी ग्राम पंचायत से करें और 2026 में एक भी बाल विवाह न होने दें। इसके साथ ही नारा दिया कि जनपद जौनपुर ने ठाना है जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाना है। बैठक में उपस्थित मैरेज हॉल संचालकों ने को अवगत कराया कि विवाह हेतु लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र की शादी बाल विवाह मानी जाती है, यह गैरजमानती अपराध है। मैरेज हॉल संचालकों ने आश्वस्त कराया कि मैरेज हाल में बाल विवाह जागरूकता के पोस्टर गेट के पास लगा देगें।बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बाल विवाह न होने देने हेतु सभी लोगों को शपथ भी दिलवाई गयी, साथ ही बाल विवाह के सम्बन्ध में जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के अन्त में थाना कोतवाली शाहगंज के निरीक्षक किरण कुमार सिंह द्वारा सभी आगन्तुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
- MOHAMMAD KASIM





