Hawkins Cooker कंपनी जौनपुर से 20 लाख से अधिक रुपयों की हुई वसूली        

Hawkins Cooker कंपनी जौनपुर से 20 लाख से अधिक रुपयों की हुई वसूली        
Hawkins Cooker कंपनी जौनपुर से 20 लाख से अधिक रुपयों की हुई वसूली        

Hawkins Cooker LTD जौनपुर : उपजिला मजिस्ट्रेट, मछलीशहर श्रीकेश कुमार राय व क्षेत्राधिकारी गिरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हाकिन्स कूकर्स लिमिटेड मुंगरा बादशाहपुर से 2091000- रूपये की बकाया श्रमिक मजदूरी वसूल की गयी।      

विस्तृत विवरण :

विनय कुमार सिंह,अध्यक्ष,Hawkins Cooker मजदूर यूनियन,सतहरिया, मछलीशहर,जौनपुर द्वारा उ०प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एवं उ०प्र० नियमावली के नियम-33 के अन्तर्गत धारा 6 एच में वाद सहायक श्रमायुक्त, जौनपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्थायी श्रमिकों हेतु किये गये समझौता दिनांक 01 दिसंबर 2011, दिनांक 16अगस्त 2012 एवं दिनांक 04 नवंबर 2014 में निहित बकाया मजदूरी की धनराशि की वसूली हेतु दिनांक 06 अप्रैल 2022 को यूनियन द्वारा प्रस्तुत वाद में यह भी अनुरोध किया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं० 18673/2017 Hawkins CookerS MAJDUR यूनियन बनाम उ०५० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03 मई 2017 के परिपालन में मजदूरों की बकाया धनराशि नियोजक से दिलायी जाये। यूनियन द्वारा प्रस्तु वाद प्रार्थना पत्र को वाद सं० 01/22 के रूप में पंजीकृत कर सम्बन्धित पक्षों को सम्मन निर्गत करते हुए सुनवाई प्रारम्भ की गयी।

उक्त वाद में श्रमिक पक्ष एवं प्रबंधन पक्ष के मध्य विभिन्न तिथियों पर वार्ता आहूत कर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों द्वारा वाद में प्रस्तुत कथनों, अभिकथनों एवं साक्ष्यों का परीक्षण एवं परिशीलन किया गया तथा सहायक श्रमायुक्त, जौनपुर द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2022 को उक्त वाद में अपना आदेश पारित किया गया।

उक्त पारित आदेश में नियोजक, मेसर्स Hawkins CookerS [हॉकिन्स कूकर्स ] लि०, सतहरिया, मछलीशहर, जौनपुर को 27 कर्मचारियों को 34 माह की बकाया धनराशि रु० 1864000/- 6 कर्मचारियों के लिए धनराशि रु० 6,27,000/- एवं अन्य 6 कर्मचारियों को रू0 200000/- की धनराशि दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सम्बंधित नियोजक द्वारा उक्त वर्णित मजदूरी की कुल धनराशि रु० 26.91,000/- (रु० छब्बीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) का भुगतान सहायक श्रमायुक्त, जौनपुर द्वारा आदेश पारित करने के उपरान्त भी नहीं किया गया।

उक्त धनराशि की वसूली हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 सपठित उ०प्र० नियमावली के नियम 33 एवं धारा 6एच। के अन्तर्गत दायर वाद में पारित निर्णय में निहित धनराशि रू0 26,91,000/- की वसूली हेतु दिनांक 19 अप्रैल 2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी कर जिला कलेक्टर जौनपुर से वसूली हेतु अनुरोध किया गया।

सहायक श्रमायुक्त, जौनपुर द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण पत्र में निहित धनराशि रू० 26.91,000/- को श्रीकेश कुमार राय उप जिला मजिस्ट्रेट, मछलीशहर व गिरेन्द्र कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी महेन्द्र कुमार नायब तहसीलदार व दारा सिंह संग्रह अमीन के प्रभावी प्रयास करते हुए भू राजस्व की भांति वसूली कराया गया। नियोजक से धनराशि वसूल हो जाने के उपरांत अब उक्त धनराशि को नियमानुसार आदेश में उल्लिखित समस्त 27 श्रमिकों के मध्य उनकी देयता के अनुसार वितरित कराया जाना संभव हो सकेगा।

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