बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की जेल,50 हजार का लगा जुर्माना  

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बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की जेल,50 हजार का लगा जुर्माना  
बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की जेल

धारा 376 बलात्कार के आरोपी को हुई 20 वर्ष की जेल 50 हजार रुपये का लगा जुर्माना JAUNPUR CRIME

Rape accused gets 20 years in jail in jaunpur : जनपद जौनपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनन्य उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी पॉक्सो एक्ट के मामले में आज एक अहम फैसला सुनाया है ,विशेष सत्र परीक्षण संख्या 251/ 23 स्टेट बनाम संजीव में अभियुक्त संजीव पुत्र अशोक निवासी  कछवन थाना चंदवक मुकदमा अपराध संख्या 168/23 में धारा 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपया का अर्थदंड व धारा 366 में 5 वर्ष का कठोर कारावास ₹7000 का अर्थदंड वह धारा 506 में 2 वर्ष कठोर कारावास वह ₹2000 का अर्थदण्ड वह 5 L/6 पाक्सो एक्ट सपठित  धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष का कठोर कारावास वह 50000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश तिवारी व विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र पाल ने किया था l

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