Section 144 imposed in Jaunpur with immediate effect, know why
जनपद जौनपुर में बुधवार को डीएम रविन्द्र कुमार मंदार,पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन बहुउद्देशीय हाल में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 17 फरवरी को आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में समस्त केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र पर्यवेक्षकों के साथ ब्रीफिंग कर आवश्यक निर्देश दिए। डीएम रविन्द्र कुमार माँदड़ ने कहा कि जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित परीक्षायें तथा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0)-2024 के दृष्टिगत तथा आगामी त्यौहारों l
संत रविदास जयन्ती, शबे बारात, होली, गुडफ्राइडे, ईद-उल-फितर, ईस्टर सैटरडे, ईस्टर मन्डे, जमात-उल-विदा (अलविदा) रमजान का अन्तिम शुक्रवार, महर्षि कश्यप् एवं महाराजा निषादराज गुहा जयन्ती, चेटी चन्द त्यौहारों पर शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत धारा-144 द0प्र0सं0 एक पक्षीय रुप से पारित किया जाना अनिवार्य है उपरोक्त आदेश जनपद जौनपुर की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के तिथि से दो माह 11 अप्रैल तक के लिए प्रभावी रहेगा। इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।