JAUNPUR NEWS जौनपुर : 25 अगस्त को मछली शहर पड़ाव जौनपुर पर तीन व्यक्तियों की घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी यह घटना अत्यन्त संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण थी।अधीक्षण अभियंता विद्युत रमेश चंद्र द्वारा अवगत कराया गया है कि घातक दुर्घटना में बाहरी व्यक्ति की मृत्यु होने पर रुपए 5 लाख की सहायता राशि अनुमन्य है एवं विभागीय संविदा कर्मी की मृत्यु होने पर रुपए 7.50 लाख अनुमन्य है। अधीक्षण अभियंता विद्युत द्वारा पूर्व में साढे सात लाख रुपये की सहायता धनराशि देने की बात कही गयी, जिसपर जिलाधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को स्पष्टीकरण जारी किया गया जिसके क्रम में अधीक्षण अभियंता विद्युत द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अवगत कराया गया है कि घातक दुर्घटना में बाहरी व्यक्ति की मृत्यु होने पर रुपए 5 लाख की ही सहायता राशि देय है एवं विभागीय संविदा कर्मी की मृत्यु होने पर रुपए 7.50 लाख अनुमन्य है जबकि पूर्व में 7.50 लाख की सहायता राशि देने की बात कही गयी, जिसे मानवीय भूल समझकर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जिलाधिकारी से क्षमा याचना की गयी।

जिला प्रशासन द्वारा मृतक शिवा गौतम के परिजनों को विद्युत विभाग की ओर से रु0 5 लाख की अन्य सहायता धनराशि सहित मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन बनवाने, उनकी पत्नी को विधवा पेंशन का आवेदन करने, बच्चों को बाल सेवा योजना अंतर्गत सम्मिलित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए और समीर के परिजन की पात्रता का निर्धारण करते हुए विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने हेतु जिलाधिकारी प्रयागराज को पत्र भी प्रेषित किया गया है और मृतक प्राची मिश्रा के परिजन के खाता विवरण सहित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होते ही परिजन के खाते में अनुमन्य सहायता धनराशि अन्तरित करा दी जायेगी।
