लोकसभा चुनाव में बिना परमीशन वाहन का प्रयोग वर्जित होगा 

Lok Sabha election related Main points

लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जनपद जौनपुर में बिना परमीशन के वाहन का प्रयोग वर्जित होगा।

JAUNPUR लोकसभा चुनाव 2024  :आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, अनुभाग-12, लखनऊ के पत्र द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट श्री रविन्द्र कुमार माँदड़ ने अवगत कराया है कि अस्तु, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं आदर्श आचार संहित लागू होने के फलस्वरूप शान्ति व्यवस्था कायम रखा जाना आवश्यक है। लोकसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन के अवसर पर अराजक तत्वों द्वारा जहाँ एक ओर शान्ति भंग की जा सकती है, वहीं दूसरी ओर विशिष्ट / अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एवं गरिमा को भी प्रभावित किया जा सकता हउक्त के अतिरिक्त 14 अप्रैल, 2024 को डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, 17 अप्रैल, 2024 को रामनवमी एवं चन्द्रशेखर जयन्ती, 21 अप्रैल, 2024 को महावीर जयन्ती, 09 मई, 2024 को लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती, 10 मई, 2024 को परशुराम जयन्ती, 23 मई, को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। साथ ही जनपद में पूर्व से आयोजित परीक्षाओं को शुचितापूर्वक सम्पन्न कराया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। ऐसी दशा में समाधान हो गया है कि आसन्न लोक सभा चुनाव एवं उपरिवर्णित पर्वों के दृष्टिगत जनपद की कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व उसे सकुशल सम्पन्न कराने तथा अराजक तत्वों द्वारा विधि विरुद्ध समस्त कार्यों को अनिवार्य रूप से रोका जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। चूँकि यह आदेश तुरन्त प्रभावी किया जाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में सभी पक्षों को सुना जाना सम्भव नहीं है तथा आदेश अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर उपरोक्त से संतुष्ट होते हुए धारा-144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत निषेधाज्ञा पारित करता हैं- 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार /उनके प्रतिनिधि / समर्थक निर्वाचन के दौरान सुनिश्चित करेंगे। ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल / उम्मीदवार / राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों / दलों / व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी राजनीतिक दल / उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी।       मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन के प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी 

अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री, जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा, और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेंगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटो कापी भी सम्मिलित होगी। सभा/रैली/जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग बगैर जिला प्रशासन अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाएगा। रात के 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी शासकीय / सार्वजनिक सम्पत्ति / स्थल/भवन / परिसर में या दीवाल पर विज्ञापन, वाल राईटिंग नहीं करेंगे। कटआउट / होर्डिंग / बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। बिना अनुमति के सभा, जुलूस, बाईक रैली, आदि नहीं होगा। चुनाव में प्रचार प्रसार हेतु बिना परमीशन के वाहन का प्रयोग वर्जित होगा। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा। इसमें टीवी/केबिल चैनल/रेडियो/ प्रिन्ट एवं सोशल मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी सम्मिलित होगा।  मतदेय स्थल के 100 मी० के अन्दर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। मतदान के दिन मतदान की प्रक्रिया के दौरान लगाये गये अमिट स्याही को न तो पोछेगा और न ही हटायेगा। स्क्रीनिंग कमेटी के संस्तुति के बगैर कोई भी व्यक्ति अपने पास न तो शस्त्र रखेगा और न ही लेकर चलेगा।

मतगणना परिसर के ऑस-पास मतगणना कार्मिकों एजेंटो, जिनको पास दिया गया हो, के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। अपने प्रत्याशी (जिसने उसे एजेंट नियुक्त किया हो) की मतगणना के उपरान्त कोई ऐसा एजेण्ट मतगणना स्थल पर नहीं रहेगा। कोई भी आयोजन ऐसे बन्द स्थान पर नहीं किया जायेगा, जिसमें एकत्रित समुदाय व्यक्तियों के आने-जाने के लिए समुचितप्रवेशनिकास के रास्ते न हो।

 कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह सम्बन्धित थानें को सूचित किये बगैर चुनाव प्रचार/बैठक/रैली/नाटक मंचन नहीं करेंगा। नामांकन तिथि, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन के दिनांक को निर्धारित अवधि में सम्बन्धित आर ओ के कार्यालय में एवं कार्यालय परिसर के 200 मीटर की परिधि के अन्दर बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा।  नाम निर्देशन स्थल पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक या सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति के अतिरिक्त कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मतदान के लिए तैनात किसी भी मतदान कर्मी के कार्य में व्यवधान पैदा नहीं करेगा। उक्त के अतिरिक्त निर्वाचन के दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य किये जायेंगे।

उपरोक्त आदेश लोकसभा चुनाव जनपद जौनपुर की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के तिथि से दो माह 11 जून 2024 तक के लिए प्रभावी रहेगा। इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश 12 अप्रैल से लागू किया जाता है।

यह भी पढ़े : खेतासराय:पेटी तोड़कर नगद रूपये लेकर चोर हुए फरार 

यह भी पढ़े : ACCIDENT:टीडी कालेज की छात्रा की सड़क हादसे में मौत,घर में कोहराम