मलहज,भगतपुरवा,रेहटी गांव के 3 अभियुक्तों पर डेढ़ लाख से अधिक का जुर्माना
JAUNPUR CRIME NEWS TODAY जौनपुर :पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के आधार पर आज बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश,पाक्सो एक्ट(अनन्य) ने धारा- 323/363/366/376पाक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में कुल 20 वर्ष के कारावास व 70,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है
गौरतलब हो कि थाना शाहगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-04/16 धारा- 323/363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त.अभिषेक उर्फ गुड्डू पुत्र मदनलाल निवासी ग्राम मलहज थाना शाहगंज को दुष्कर्म व अपहरण में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 60,000/-रुपये का अर्थदंड व.सर्वजीत पुत्र झपसी निवासी ग्राम मलहज थाना शाहगंज जौनपुर को अपहरण के आरोप में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,500/-रुपये अर्थदंड से दण्डित करने की अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वही दूसरी तरफ न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, ने गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त को धारा उपरोक्त में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त का नाम सुरेश मल्लाह पुत्र मैकू निवाली भगतपुरवा थाना नवाबगंज जनपद कानपुर नगर को धारा उपरोक्त में दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
तीसरे आरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,द्वारा धारा- 21/22 NDPS के आरोपी अभियुक्त को धारा में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 23,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, थाना कोतवाली पर पंजीकृत आरोपी अभियुक्त दिनेश कुमार यादव पुत्र महाबल यादव निवासीतुलापुर रेहटी थाना जलालपुर जौनपुर को धारा उपरोक्त में दोषसिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 23,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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