Sunday, July 27, 2025
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जौनपुर :2005 में हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोटकांड के दो आतंकियों को मिली फांसी की सज़ा

जौनपुर : 2005 में हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोटकांड के दो आतंकियों को मिली फांसी की सज़ा,अपर सत्र न्यायधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने सुनाई फांसी की सजा,18 वर्ष पूर्व  हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोटकांड के दो  आतंकियों को फांसी की सज़ा, आतंकी नफीकुल विश्वास और हिलालुद्दीन को फांसी की सज़ा,  कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर लगाया अर्थदंड. इसके पहले वर्ष 2016 में ओबैदुर्रहमान और आलमगीर उर्फ़ रोनी को सुनाई जा चुकी है l

जौनपुर :2005 में हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोटकांड के दो आतंकियों को मिली फांसी की सज़ा

फ़ाँसी की सजा, हाईकोर्ट में दोनों ने की है सजा के खिलाफ अपील, 28 जुलाई 2005 को सिंगरामऊ रेलवे स्टेशन के हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में शाम 5 बजकर 20 मिनट पर हुआ था विस्फोट, आतंकियों ने अटैची में बम रखकर वारदात को दिया था अंजाम, विस्फोट काण्ड में 14 लोगों की हुई थी मौत, 62 से अधिक यात्री हुए थे घायल, बांग्लादेशी आतंकी हिलालुद्दीन, ओबैदुर्रहमान, शरीफ उर्फ़ कंचन, आलमगीर उर्फ़ रोनी, याहिया और डॉ सईद और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी नफीकुल विश्वास ने विस्फोटकांड को दिया था अंजाम, आतंकी याहिया को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में किया था ढेर, डॉ सईद का आजतक पता नही लगा सकी पुलिस, शरीफ उर्फ़ कंचन चल रहा है फ़रार इस केस में अबतक कुल 4 आरोपियों को मिल चुकी है फांसी की सज़ा, आज बुधवार को  हिलालुद्दीन उर्फ़ हेलाल, निवासी : राजशाही, बांग्लादेश धारा 148  में 3 वर्ष कारावास 5 हज़ार जुर्माना

धारा 302/ 149  में मृत्युदंड धारा 307/149 में 10 वर्ष सश्रम कारावास, 5 लाख अर्थदंड धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम  में सश्रम आजीवन कारावास, 5 लाख जुर्माना। धारा 150 रेलवे अधिनियम आजीवन कारावास, 151 रेलवे अधिनियम 5 वर्ष कारावास.. हिलालुद्दीन को 14 फोर्नेर्स एक्ट 1946 में  5 साल की सजा 20 हज़ार जुर्माना…- नफीकुल विश्वास, निवासी मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल  148 में 3 वर्ष कारावास, 5 हज़ार रु अर्थदंड धारा 302/149 में मृत्युदंड 307/149 में 10 वर्ष सश्रम कारावास, 5 लाख अर्थदंड धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आजीवन कारावास, 5 लाख जुर्माना धारा 150 रेलवे अधिनि. में आजीवन करावास, धारा 151 रेलवे अधि. में 5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है l

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