Thursday, November 21, 2024
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Lok Sabhaचुनाव आचार संहिता से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु को,क्या आप जानते है 

Lok Sabha election related Main points 2024 :आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने आम जनमानस की जानकारी के लिए लोक सभा चुनाव आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित कुछ मुख्य निर्दश जारी किए है l

  1. Lok Sabha election आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही समस्त शासकीय सम्पत्तियों से 24 घंटे केअंदर समस्त प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट इत्यादि हटाये जाएगें।
  2. समस्त लोक सम्पत्तियों जैसे- बस स्टैंड,सड़क,सार्वजनिक चौराहों ,बिजली के खम्बे,अंडरपास इत्यादि से समस्त प्रचार सामग्री हटायी जाएगी।
  3. निजी भवन पर बैनर, झण्डा, कटआउट इत्यादि प्रतिबन्धित नही है यदि भवन स्वामी द्वारा यह कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किया गया हो। झण्डों की अधिकतम संख्या 03 हो सकती है।
  4. ऐसी कोई भी सामग्री जिससे सम्पत्ति का विरुपण होता हो, जैसे चिपकाये जाने वाले पोस्टर, वाल पेंटिंग इत्यादि किसी भी रुप में किसी भी सम्पत्ति पर अपनी स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति पर भी अनुमन्य नहीं है।
  5. वाहनों का काफिला पूरी निर्वाचन अवधि में प्रचार के सम्बन्ध में 10 से अधिक वाहनों का होना वर्जित है।
  6. निजी वाहनों पर झण्डा , स्टीकर इत्यादि तभी लगाये जा सकेंगे जबकि यह कार्य स्वेच्छा से बिना दबाव के किया जाये। केवल एक झण्डा (1*0.5 फीट ) अनुमन्य है। 1, या 2 छोटे स्टीकर लगाए जा सकते हैं।
  7. ई- रिक्शा, तिपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहन पर भी कोई बैनर नही लगाया जा सकता है। यदि ऐसा वाहन वैध प्रचार वाहन है तो उस पर केवल एक झण्डा (1*0.5 फीट) का लगाया जा सकता है।
  8. वाहनों के काफिलों के सम्बन्ध में उपरोक्त किसी भी निर्देश का उल्लंघन पाये जाने की दशा में ऐसे वाहन को तत्काल जब्त कर लिया जायेगा जो पूरे निर्वाचन अवधि की समाप्ति के उपरान्त ही छोड़ा जायेगा।
  9. रोड-शो बिना पूर्व अनुमति की नही किया जा सकेगा। आयोजक को रोड शो में भाग लेने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों की संख्या पूर्व में ही बतानी होगी। रोड- शो में पटाखे चलाना , हथियारों का प्रदर्शन, जानवरों का इस्तेमाल बच्चों का प्रतिभाग करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
  10. वाणिज्यिक वाहनों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री अनुमन्य नही है।
  11. वाणिज्यिक वाहनों पर लाऊडस्पीकर या वीडियोरथ आदि बनाया जाना तभी अनुमन्य है जब इस सम्बन्ध में रिटर्रिंग आफिसर के अतिरिक्त MOTER VEHCLE ACT के सक्षम अधिकारी की अनुमित प्राप्त कर ली गयी हो।
  12. नामांकन के समय रिटर्रिंग आफिसर के कार्यालय के 100 मी0 तक के दायरे में एक प्रत्याशी केवल 03 वाहन ले जा सकता है।
  13. वाहन के सम्बन्ध में सभी प्रतिबन्ध रिक्शा पर भी लागू होते हैं। केवल छूट इतनी है जब वह रिक्शा सामान्य सवारी छोड़ रहा हो उस पर किसी एक पार्टी/उम्मीदावार का पोस्टर लगा हो तो उसे छूट दी जाएगी।
  14. Lok Sabha election 2024 निर्वाचन के दिनांक को प्रत्येक प्रत्याशी को स्वयं के लिए 01 वाहन, अपने निर्वाचन एजेंट के लिए 01वाहन तथा अपने कार्यकर्ताओं के लिए संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु 01 वाहन की अनुमति है।
  15. किसी भी 01 वाहन में वाहन चालक समेत कुल 05 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं हो सकते ।
  16. सामान्य वोटर्स अपने निजी वाहन से पोलिंग बूथ से 200 मी0 की दूरी तक जा सकते हैं।
  17. धार्मिक , शैक्षणिक संस्थाओं अथवा अस्पताल परिसर अथवा उनसे लगे हुए चुनाव कार्यालय नही बनाना है।
  18. रिटर्रिंग आफिसर की अनुमति से ही अस्थायी चुनाव कार्यालय बनाया जायेगा।
  19. पोलिंग बूथ के 100 मी0 की दूरी में निर्वाचन सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल नही किया जाएगा।
  20. किसी भी रैली या जनसभा में उम्मीदवार द्वारा टोपी, मुखौटा, स्कार्फ आदि बांटा जा सकता है। साड़ी , धोती, शर्ट आदि बांटे नही जा सकते है। इसकी प्रकार देवी, देवताओं के फोटो वाले स्टीकर, डायरी कैलेण्डर आदि बांटा जाना प्रतिबन्धित है।
  21. किसी भी पोस्टर ,बैनर , पैम्पलेट, हैण्डबोर्ड आदि पर प्रिंटर/प्रकाशक का नाम मुद्रित होना अनिवार्य है।

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