Jaunpur News : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा चलाए गए अभियान जो मुख्य रूप से से राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान पर और नारी जागरूकता पाश एक्ट और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं संरक्षण पर केंद्रित हैं पर एक विधिक साक्षरता जागरूकता सेमिनार जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता और सचिव पूर्णकालिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार सिंह की देखरेख में जागरूकता अभियान और पाश एक्ट के आयोजकों महाजन अली और बीनू सिंह के सौजन्य से गुलजारगंज जौनपुर में आयोजित किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव प्रशांत कुमार सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया
इस सेमिनार में प्रशांत कुमार सिंह सचिव पूर्ण कालिक डॉ दिलीप कुमार सिंह डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल देवेंद्र कुमार सिंह पैनल लॉयर एवं काउंसलर जिला परिषद अधिकारी विजय कुमार पांडे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आंचल सिंह और डॉक्टर एमके यादव प्राधिकरण के सुनील कुमार मौर्य राकेश कुमार यादव और वीनू सिंह महाजन अली और परिसर में बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं कार्यक्रम सम्मिलित हुए
कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव पूर्णकालिक प्रशांत कुमार सिंह ने मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और अधिक से अधिक वादों का निस्तारण मध्यस्थता के द्वारा और राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निस्तारित करने पर बल दिया पाश एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुएउन्होंने बताया कि प्राधिकरण में पीड़ित महिलाओं लड़कियों और अन्य वर्गों के लिए निशुल्क सेवाएं उपलब्ध है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और लैंगिक अपराध और उसके लिए आए गए कमेटी और रोकथाम के बारे में विस्तार से बताया इसके अलावा उन्होंने प्राधिकरण के कार्य और उद्देश्यों पर भी विस्तार पूर्वक बताते हुए सुलह के द्वारा सभी सुलह योग्य मुकदमों के निस्तारण के लिए आवाहन किया इसके अलावा उन्होंने विधिक सहायता जागरूकता लीगल एड डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हुए प्लास्टिक कचरा और बाल विवाह जैसे प्रथाओं पर रोक के लिए सतत प्रयास का आवाहन किया है
इस सेमिनार का संचालन करते हुए डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में 1980 के दशक में बनाया गया जिसके मुख्य दिशा निर्देशक जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस वी कृष्णा अय्यर थे उन्होंने बताया कि किस तरह से संपूर्ण भारत के हर जनपद में स्थापित प्राधिकरण में मध्यस्थ पैनल लॉयर काउंसलर डिफेंस लीगल सिस्टम पैरालीगल वॉलिंटियर फ्रंट ऑफिस वैवाहिक प्री लिटिगेशन वाद और अन्य से किस प्रकार निशुल्क सहायता और जागरूकता प्राप्त की जा सकती है । राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थ धारा किए गए वाद अंतिम होते हैं और इसमें सारी फीस वापस हो जाती है देश और समाज तथा परिवार का उत्थान नारी के संतुलित विकास और बच्चों में संस्कार डालने से ही संभव है इस पर भी उन्होंने विस्तार तार से प्रकाश डाला
काउंसलर देवेंद्र कुमार यादव ने विस्तार से फ्रंट पैनल सिस्टम परिवार न्यायालय में काउंसलिंग सिस्टम और सुलह के द्वारा मुकदमों के निस्तारण और टेली ला के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह पीड़ित और प्रताड़ित लोग प्राधिकरण में आकर निशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं पारिवारिक प्रताड़ना और तेजाब इत्यादि से पीडित किस प्रकार सहायता कर सकते हैं इन सभी बारे में बताया ।
जिला प्रवेश अधिकारी विजय कुमार पांडे द्वारा बाल विवाह और जिला प्रोबेशन कार्यालय के द्वारा दी जाने वाली सहायता घरेलू हिंसा और पाश तथा लैंगिक उत्पीड़न के बारे में भी विस्तार से बताया और सबको इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवाहन किया और विभिन्न अधिनियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया जो महिलाओं से संबंधित थे चंदन राय के द्वारा जिला प्रदर्शन कार्यालय द्वारा दिए गए योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया और 1098 और 181 नंबरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई
इसके अतिरिक्त बीनू सिंह और महाजन अली ने भी अपने अभियान के बारे में और जागरूकता के बारे में विस्तृत जानकारी दिया अंत में महाजन अली ने धन्यवाद व्यक्त किया ।